छत्तीसगढ़
RAIPUR BREAKING: ST/SC प्रकरण में आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा
Shantanu Roy
8 July 2024 2:46 PM GMT
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Raipur. रायपुर। पीड़िता ने विशेष थाना अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण रायपुर में दिनांक 16/6/2023 को आरोपी विमल वर्मा के विरुद्ध शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर अजाक थाना Ajak Police Station रायपुर में अपराध क्रमांक 7/23 धारा 313, 376(2) (n), 384, 417, 506 IPC एवं 3(2) (v) sc/st एक्ट दर्ज कर विवेचना किया गया था।
जिसमें उप पुलिस अधीक्षक अजाक ज्योत्सना चौधरी रायपुर द्वारा पूरी विवेचना की गई थी। विवेचना पूर्ण कर नियत समय में दिनांक 11/08/2023 को चालान विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायपुर में पेश किया गया था। विशेष न्यायालय Atrocities रायपुर पंकज सिन्हा द्वारा आरोपी विमल वर्मा पिता मनोज वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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